छुट्टी होने के बाद स्कूल का संचालक, वहीं कार्यरत एक नाबालिग टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। स्कूल संचालक ने नाबालिग टीचर को शादी का झांसा दिया था। यही नहीं, उसने नाबालिग शिक्षिका से यह भी कहा था कि उसकी बात मानती रही तो नौकरी पक्की कर देगा।

कुछ दिन बाद लड़की को पता चला कि स्कूल संचालक पहले भी कई लड़कियों को शादी और नौकरी का झांसा देकर अपना शिकार बना चुका है। यह पता चलते ही नाबालिग शिक्षिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। मामला सरायकेला का है।
पीड़िता की अश्लील फोटो फेसबुक में डाला
नाबालिग ने स्कूल छोड़ा तो संचालक ने उसे डराया-धमकाया। स्कूल बुलाकर उसका रेप करता रहा। ऐसे में स्कूल संचालक के डर से पीड़िता गांव में जाकर रहने लगी। तब आरोपी स्कूल संचालक ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल कर दी। परेशान होकर आखिरकार पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराया।
आरोपी स्कूल संचालक को उम्रकैद की सजा
शादी और नौकरी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोप में सरायकेला के आदित्यपुर (सतबहनी) स्थित न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के संचालक मुन्ना प्रसाद को सरायकेला एडीजे-1 अमित शेखर की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी स्कूल संचालक 2 वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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