सारंगढ़: सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू उत्पाद विक्रय एवं सेवन करने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत जिले में हुई 14 चलानी कार्यवाही….

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 16 दिसम्बर 2022/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एफ.आर.निराला के मार्गदर्शन पर जिले भर के विभिन्न स्थानों पर छापा मार कार्यवाही की गई। जिसमें विकासखंड बरमकेला में 7, बिलाईगढ़ में 5 एवं सारंगढ़ में 2, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के क्रय-विक्रय कर्ता एवं सार्वजनिक स्थल पर उपयोगकर्ता के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई एवं इस मौके पर तंबाकू उत्पाद के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। ज्ञातव्य हो कि तंबाकू निषेध दिवस के दिन बड़ी संख्या में सार्वजनिक मंचों पर लोगों के द्वारा तंबाकू के सेवन नहीं करने एवं रोकथाम में अपनी योगदान देने की शपथ ली जाती है, परंतु अगले ही दिन से लोगों के द्वारा निष्क्रिय होकर स्वयं के द्वारा तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद के सेवन करते हुए देखा जाता है। ऐसे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.निराला ने समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिमाह कोटपा एक्ट के तहत चलानी कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिए हैं।

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