रायगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल काछी ने सामूहिक अनाचार के पाँच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्ताशय की जानकारी घरघोड़ा न्यायालय के अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठकर ने बताया कि थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 74,2019 के अनुसार नाबालिक पीड़िता के साथ दिनांक 17 अप्रेल को रात्रि में उसके माता पिता खेतों की रखवाली करने गए थे ,पीडिता अपनी बहन के साथ घर मे सोई थी तभी रात्रि 10 बजे आरोपीगण गोचारण राठिया,संजय राठिया, सगुन राठिया ,माधव नूतन घर का दरवाजा तोड़ कर घुस गए उनकी दरिन्दगी को देख कर उसकी बड़ी बहन डर कर भाग गई।पीड़िता घर मे छिपने का प्रयास कर रही थी जिसे आरोपियों ने पकड़ लिया ओर बारी बारी से नाबालिक से आनाचार किया ओर दो आरोपी ने गलत काम करने के लिए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। प्रकरण में थाना प्रभारी अभिनव कांत सिंह ने ततपरता से विवेचना के न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में सभी आरोपियों के अधिवक्ता और अभियोजन के तर्क,सम्पूर्ण विचारण ओर साक्षियों का परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत चवबेव प्रकरण क्रमांक 1352019 धारा 376 डी,457,506,भादवि एवं 4 एवं 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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