रायगढ़:”नौकरी के लिए फार्म भरने बुलाया और अपने कमरे में रूकवाकर महिला से शारीरिक संबंध बनाया” युवती को रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख रूपये लेकर किया शारीरिक शोषण….दुष्कर्म सहित एट्रोसिटीज एक्ट मामले मे आजीवन कारावास….
रायगढ़।दिनांक 16.09.2022 को श्री जितेंद्र कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट रायगढ़ के न्यायालय में थाना तमनार के अपराध क्रमांक 07/2020 के प्रकरण में माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी पीताम्बर यादव पिता गनेश्वर यादव उम्र 28 वर्ष निवासी कोकियाखार पुलिस चौकी कोतबा, थाना बागबाहर जिला जशपुर(छ.ग.) पर आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध पाकर अपना फैसला सुनाया गया है । माननीय न्यायालय में प्रकरण के विवेचना अधिकारी तत्कालीन एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सुशील कुमार नायक (वर्तमान एडिशनल एसपी बलरामपुर,छ.ग.) की विवेचना एवं अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनूप कुमार साहू द्वारा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य माननीय न्यायालय में अखंडित रहे जिससे माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता (विशेष वर्ग की सदस्या) को आरोपी पीताम्बर यादव द्वारा रेलवे में नौकरी का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी कर शारीरिक शोषण करना पाया गया । आरोपी को धारा 420 आईपीसी के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹100000 के अर्थदंड, धारा 376 (2)(k) आईपीसी में 10 साल के सश्रम कारावास ₹100000 का अर्थदंड, धारा 376 (2)(n) आईपीसी के अपराध में 10 साल सश्रम कारावास एवं ₹100000 के अर्थदंड एवं एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की धारा 3(2)(v) के अपराध में आजीवन कारावास और ₹100000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में माननीय न्यायालय ने पाया कि आरोपी पीतांबर यादव पीड़िता को बताया कि वह स्वयं नौकरी में है तथा उसके माता-पिता भी नौकरी में है । आरोपी पीतांबर यादव स्वयं को प्रेम पैकरा होना कहते हुए अपराधिक मन: स्थिति से पीड़िता को अपना परिचय दिया और उसे रेलवे में नौकरी के लिए फार्म भरने तमनार बुलाया और अपने कमरे में रूकवाकर उससे शारीरिक संबंध बनाया । उसके बाद आरोपी कई बार युवती को नौकरी के नाम पर विभिन्न स्थानों पर शारीरिक संबंध बनाया और नौकरी लगाने का विश्वास दिलाकर छल कपट कर करीब ₹2,10,000 प्राप्त कर लिया । आरोपी पीड़िता को विशेष वर्ग की जानते हुए उसे नौकरी लगाने का झांसा देकर दुष्कर्म शारीरिक संबंध बनाया । पीड़िता द्वारा घटना के संबंध में पुलिस चौकी कोतबा में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया । जहां पीड़िता का मेडिकल मुलाहिजा इत्यादि की कार्यवाही पश्चात अपराध डायरी थाना तमनार को भेजा गया, थाना तमनार में दिनांक 07.01.2020 को बिना नंबरी डायरी प्राप्त कर धारा 420,376 IPC का असल अपराध आरोपी पीताम्बर यादव पर कायम किया गया । प्रारंभिक विवेचना सहायक उपनिरीक्षक दुर्गाचरण साहू, थाना तमनार द्वारा किया गया जिसमें एट्रोसिटीज एक्ट की धाराएं विस्तारित होने पश्चात तत्कालीन एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सुशील कुमार नायक द्वारा डायरी अपने हस्ते लेकर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया । विवेचना दरम्यान पुलिस द्वारा विधिवत आरोपी का मारुति सुजुकी कार, पीड़िता के आयु तथा जाति संबंधी प्रमाण पत्र, मेडिकल संबंधी तथा ट्रेन का टिकट जिसके माध्यम से आरोपी पीड़िता को दिल्ली ले गया था आदि महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त कर न्यालालय प्रस्तुत किया गया था ।