रायगढ़/दिनांक 13.04.2022 को धरमजयगढ़ एसडीओपी दीपक मिश्रा द्वारा तमनार क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी आशुतोष बोहिदार पिता झाडेश्वर बोहिदार उम्र 40 वर्ष निवासी पटनायक मोहल्ला तमनार को एट्रोसिटी एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी आशुतोष बोहिदार के विरूद्ध तमनार पुलिस को लगातार क्षेत्र के लोगों से जबरन झगड़ा-विवाद, मारपीट करने तथा कम्पनियों में जाकर अवैध रूप से रूपये मांगने की शिकायतें मिल रही थी । वर्ष 2021 में आरोपी आशुतोष बोहिदार पर तमनार पुलिस द्वारा गाली गलौच झगड़ा के संबंध में अपराध क्रमांक 274/21 धारा 294,506 IPC एवं प्रतिबंधात्मक धारा 107 116(3) CrPC के तहत कार्रवाई किया गया था जिसके कुछ समय शांत रहने के बाद आरोपी के विरुद्ध फिर से शिकायतें मिलना प्रारंभ हो गया था ।


दिनांक 08.04.2022 को इंदिरानगर तमनार में निवासरत एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा थाना तमनार में आरोपी आशुतोष बोहिदार के विरूद्ध रास्ता रोककर जातिगत गाली गलौच मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराया था । रिपोर्टकर्ता ने बताया कि 2 अप्रैल दिन शनिवार को दोपहर करीब 3:00 बजे सायकल पर अपने साथ के साथ जा रहा था कि इंदिरानगर और राम मंदिर चौक के मध्य रास्ते में मवेशी बैठे होने के कारण रास्ते में आने जाने में दिक्कत हो रही थी । तभी पीछे से एक सफेद कार में आशुतोष बोहिदार आते हुए हार्न देने लगा रास्ते में मावशी होने के कारण तुरंत साइड नहीं दे पाने पर आशुतोष बोहिदार “साले देहाती, साइकिल चलाना भी नहीं आता क्या” कहकर जातिगत गाली गलौच कर मारने की धमकी दिया जिससे अपमानित महसूस हुआ । पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना तमनार में आरोपी पर अप.क्र. 138/2022 धारा 341, 294, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । प्रारंभिक जांच में पीड़ित विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ जातिगत गाली गलौच करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट विस्तारित किया गया जिसके बाद डायरी एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा अपने हस्ते लेकर विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आरोपी की पतासाजी कर आरोपी आशुतोष बोहिदार को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट रायगढ़ के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया, जहां से आरोपी का जेल वारंट पर आरोपी को तमनार पुलिस द्वारा जिला जेल दाखिल कराया गया है ।
आरोपी आशुतोष बोहिदार JPL तमनार में ठेकेदारी करता था , इस दौरान संस्थान में ठीक से ठेकेदारी नही करने पर संस्थान से ठेकेदारी नहीं मिली जिस पर आरोपी द्वारा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी डी0के0भार्गव को अपने फेसबुक पेज एवं मोबाइल के माध्यम से मारने पीटने की धमकी दिया था जिस पर थाना तमनार में अपराध दर्ज है ।
वहीं दिनांक 12.04.2022 को आरोपी आशुतोष बोहिदार के पड़ोसी विकाश पटनायक द्वारा थाना तमनार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.04.2022 के रात्रि लगभग 08:21 बजे रात में आशुतोष बोहिदार व्हाटसअप कालिंग करके गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये किसी भी झूठे केश में फंसा देने की धमकी दे रहा था, रिपोर्ट पर धारा 507 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । खुद को तमनार क्षेत्र का डॉन बताने वाला आरोपी आशुतोष बोहिदार अब सलाखों के पीछे है ।
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