रायगढ़: नववर्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी का आयोजन रहेगा प्रतिबंधित…कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश…

रायगढ़, कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी के आयोजन को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के तहत अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Latest posts by जगन्नाथ बैरागी (see all)
- प्रशासनिक अवहेलना का शिकार शासकीय माध्यमिक शाला आमाकछार…जर्जर हालत में पढ़ने मजबूर बच्चे, क़भी भी घट सकती है दुर्घटना..!शौचालय के अभाव से छात्राओं को भारी परेशानी.. - December 15, 2025
- संयुक्त शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने किया जिला स्तरीय बैठक सह भोज का आयोजन… - December 15, 2025
- आज का राशिफल 15 दिसंबर 2025: जानिए कैसा रहेगा आपका दिन… - December 15, 2025

