सारंगढ़-बिलाईगढ़, 13 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 में कृषि एवं उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। जिले के ऋणी एवं अऋणी किसान बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, सेवा सेतु केंद्र तथा कृषि विभाग के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।
फसल बीमा योजना के तहत बाधित रोपाई, कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम के कारण बोआई, रोपण एवं अंकुरण नहीं होने जैसी परिस्थितियों में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में लिया गया है।
उप संचालक कृषि से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ 2026 में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, मूंगफली, उड़द एवं मूंग फसलों का बीमा कराया जा सकता है। किसानों को ऋणमान के आधार पर बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। इस वर्ष बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत बीमा कंपनी होगी।
कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं मैदानी अमले को भी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर ऋणी एवं अऋणी किसानों को बीमा कवरेज में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत जिले में उद्यानिकी फसलों को भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य अनियमित वर्षा, अत्यधिक तापमान, ओलावृष्टि एवं कीट-व्याधि सहित प्रतिकूल मौसम से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षा देना है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, पपीता, अमरूद एवं केला की खेती करने वाले किसान बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम देकर फसल बीमा करा सकते हैं।
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए सभी ऋणी एवं अऋणी उद्यानिकी किसान पात्र हैं। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से, जबकि अऋणी किसान राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समिति, सेवा सेतु केंद्र अथवा अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
फसल बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड की प्रति, आधार वेरिफिकेशन, भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1 एवं पी-2/खसरा नकल), बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति तथा फसल बुआई अथवा प्रस्तावित फसल बोने का स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
कृषक अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, मंडी के पास सारंगढ़, शासकीय उद्यान रोपणी नदीगांव, पेंड्रावन, बेलटिकरी (सारंगढ़) के उद्यान अधीक्षक तथा संबंधित ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
किसानों के पास बीमा कराने के लिए अब केवल एक दिन का समय है, इसलिए 14 अगस्त की अंतिम तिथि से पहले अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं।

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