सारंगढ़-बिलाईगढ़, 13 अगस्त 2026। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने 15 अगस्त को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में मदिरा शुष्क दिवस घोषित किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर जिले की सभी मदिरा दुकानों एवं उनसे संलग्न अहातों को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार जिले की सीमा में संचालित देशी मदिरा दुकान, कंपोजिट मदिरा दुकान तथा प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों के साथ-साथ उनसे संबंधित सभी अहाते भी 15 अगस्त को बंद रहेंगे।
मदिरा शुष्क दिवस के दौरान जिले में मदिरा का विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण एवं परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
स्वतंत्रता दिवस के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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