छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी प्ले स्कूलों के संचालकों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 3 महीने के भीतर सभी प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

साथ ही रजिस्ट्रेशन में सभी को प्ले स्कूल लिखवाना अनिवार्य होगा। वहीं प्ले स्कूल में 3 साल से कम बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकेगा।

प्ले स्कूल अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा जारी पत्र में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी किया है । जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में संचालित सभी प्ले स्कूल अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित Play School के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्ले स्कूलों को अब संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से पंजीयन करवाना होगा। इसके आवेदन के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य होगा, जहां प्ले स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होंगे। बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण देने के उद्देश्य से यह नियम लागू किया गया है।
प्ले स्कूल के अधीन नर्सरी कक्षा के पूर्व संचालित होने वाली कक्षाएं
बता दें कि प्ले स्कूल के अधीन नर्सरी कक्षा के पूर्व संचालित होने वाली कक्षाएं आती हैं। जहां छोटे बच्चों को खेल-खेल में अक्षर ज्ञान दिया जाता है। वर्तमान में प्ले स्कूल के संचालन के लिए कोई नियम नहीं है और ना ही किसी विभाग से मान्यता की ही आवश्यकता पड़ती है। एक्ट लागू होने के बाद प्ले स्कूलों के संचालन के लिए भी विधिवत मान्यता लेनी होगी और संचालन संबंधित शर्तों को पूर्ण करना होगा। एक्ट लागू होने के साथ ही छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य बन जाएगा, जहां प्ले स्कूल के लिए शासन के अधीन आएंगे।
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