छत्तीसगढ़ के ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 20 अगस्त तक कराना होगा भौतिक परीक्षण, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला…

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का अनिवार्य भौतिक परीक्षण कराने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि जो भी कर्मचारी जांच नहीं कराएंगे, उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड के समक्ष परीक्षण क्यों नहीं कराया। कोर्ट ने चेताया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर जांच नहीं कराई जाती, तो संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को 20 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश
हाईकोर्ट ने सभी विभागों के इंचार्ज अधिकारियों को 20 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में कार्यरत सभी संदिग्ध कर्मचारी निर्धारित तिथि तक मेडिकल जांच कराएं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांची जाएगी।
तीन वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा दिव्यांग संघ
बता दें कि दिव्यांग संघ भी पिछले तीन वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा है। संघ का आरोप है कि कई ऐसे लोग सरकारी नौकरी में चयनित हुए हैं जो असल में दिव्यांग नहीं हैं, लेकिन फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए उन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया।
- गोमर्डा अभ्यारण मल्दा (ब) मे वन्यजीव शांभर की मौत..वाहन की टक्कर से मौत की आशंका..! - December 14, 2025
- रायगढ़ पुलिस का सघन यातायात जागरूकता अभियान, बिना हेलमेट दुपहिया चालकों पर कार्रवाई के साथ हेलमेट वितरण… - December 14, 2025
- 14 Decmber 2025: वृषभ वालों के करियर के लिए खास होगा आज का दिन, पढ़ें अन्य का हाल.. - December 14, 2025

