रायगढ़। खाद्य विभाग के सहायक अधिकारी ने पीडीएस दुकान में लाखों रूपए को गड़बड़ी करने के मामले में पुसौर थाने में अपराध दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में सरपंच, सचिव, पीडीएस दुकान के विक्रेता सहित अन्य लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कौ है। एफआईआर में कहा है कि पोडोएस दुकान कांदागढ़ के सचिव कष्णचंद कर्ष, सरपंच सोमती सिदार और प्रशांत सेठ, गौरहरि निषाद एवं टिकेश्वर सेठ के द्वारा माह जून, जुलाई अगस्त 2018 में मिले चावल, शक्कर, नमक तथा केरोसिन में से 232.38 कि. चावल, 14.53 कि शक्कर, 04.16 कि. नमक तथ्ष 1369 लीटर केरोंसिन का वितरण न कर अफरा तफरी किया गया।

इस संबंध में खाद्य निरीशक राजन कश्यप पुसौर द्वारा जांच किया गया था। 2018 के 28 अगस्त को दिये गये जांच रिपोर्ट में 6 जून 25 के माध्यम से एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में एसडोएम रायगढ़ को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन पर प्रथम में धारा 409,34 भादवि एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कौ धारा 3.7 ईएसो0 का अपराध घटित होता पाए जाने पर अपराध कायम किया गया।

2018 में पीडोएस दुकान कार्यालयीन समय में बंद पाया गया था.विक्रेता ग्राम सचिव कृष्ण चंद्र कर्ष से संपर्क कर दुकान खुलवाया गया। जांच हेतु दस्तावेजों कौ मांग करने पर स्टांक पंजी, वितरण पंजी, निरीक्षण पंजी, शिकायत पंजी, चाकल उत्सव पंजी, डिलीवरी आर्डर, ट्रक चालान इत्यादि जान बुझकर प्रस्तुत नहीं किया गया। समस्त दस्तावेजों को ग्राम सचिव कृष्ण चंद्र कर्ष द्वारा ठेगापाली निज आवास में रखा होना बताया गया।
पीडीएस दुकान कांदागढ़ का संचालन विगत 7 वर्षों से शाम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। सह्ययक खाद्य अधिकारों अंजनी कुमार ने सचिव कृष्णचंद कर्ष, सरपंच सोमती सिदार , प्रशांत सेठ , गौरहरि निषाद , टिकेश्वर सेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है।
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