जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़। शहर के कपड़ा व्यापारी प्रमोद कुमार बेरीवाल के विरूद्ध अशोक कुमार- आशीष कुमार मिश्रा चेम्बर के द्वारा आज बजरंग लाल अग्रवाल आ. स्व. बनारसी दास अग्रवाल की ओर से धारा ४१७, ४२०, ४०६ भा.द.वि. के अपराध के संज्ञान हेतु मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रायगढ़ की अदालत में आपराधिक प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।
आरोपी के विरूद्ध परिवादी बजरंग लाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उसने परिवादी से रकम मांग कर छोटे अतरमुड़ा मोहल्ला में जमीन खरीद कर उसे बराबर का भागीदार बनया और इस भागीदारी की लिखापढ़ी भी नोटरी के समक्ष निष्पादित कर दिया ; लेकिन बाद में चोरी छिपे उसने अकेले ही पूरी जमीन को ५१,०५,०००/-(इक्यांवन लाख पांच हजार रूपए) में बेच कर पूरी रकम का गबन कर लिया।
आरोपी ने उपरोक्त जमीन में अनूप सिंह, प्रदीप अग्रवाल और परमानंद गुप्ता को भी बराबर का भागीदार बनाया था लेकिन उन्हें भी जमीन बिकने की भनक नहीं लगने दिया जिसके कारण उन लोगों ने भी पुलिस थाना चक्रधर नगर में रिपोर्ट कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी प्रमोद कुमार बेरीवाल के विरूद्ध न्यायालय में अन्य पीडि़तों द्वारा भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
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