रायगढ़। न्याय की आस लिए दर-दर की ठोकरें खाती 85 वर्षीय वृद्ध महिला आज मजबूरन कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गई है। वृद्ध महिला का आरोप है कि आदेश के बाद भी उसे प्रधानमंत्री आवास योजना से बना घर अभी तक नहीं मिल पाया है।

दिए गए आवेदन से मिली जानकारी के अनुसार 85 वर्षीय वृद्ध महिला हेमकुंवर साहू पति दौलत राम निवासी कंचनपुर तहसील घरघोड़ा की रहने वाली है। बताया गया है कि पीड़ित वृद्ध महिला व उसके पुत्रों के द्वारा घास भूमि पर कब्जा किया गया था ।आबादी भूमि का बंटवारा तहसीलदार घरघोड़ा के द्वारा 21 /11/2005 के आधार पर रामदयाल साहू तथा पीड़ित वृद्ध महिला को संयुक्त रूप से 5733 वर्ग फुट भूमि प्रदान किया गया था। जिसमें पीड़िता के नाम से 299 वर्ग मीटर ( लगभग2990 वर्ग फुट) का पट्टा अलग से न्यायालय घरघोड़ा के तहत प्रदान किया गया है। जिसमें पीड़िता का कच्चा तथा पक्का मकान बना हुआ है।

संयुक्त रूप से आवंटित 5733 वर्ग फुट भूमि में 2743 वर्ग फुट रिक्त भूमि रामदयाल साहू के स्वामित्व की है। उक्त बटवारा के संबंध में रामदयाल साहू के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद रामदयाल साहू के द्वारा उक्त आदेश को किसी प्रकार की चुनौती नहीं देने के कारण आदेश अंतिम हो चुका है।

पीड़िता का बेटा ही सपरिवार कर लिया है घर पर कब्जा–
ज्ञापन से मिली जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 को पीड़िता की स्वामित्व की आबादी भूमि पर बने कच्चा मकान तथा 21 अक्टूबर 2020 को पक्का मकान का ताला तोड़कर रामदयाल साहू अपने परिवार के साथ जबरन घर पर घुसकर कब्जा कर लिया है। जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया है कि रामदयाल व उसके परिवार के द्वारा न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है।
वृद्ध महिला द्वारा धरने में बैठने से पहले संबंधित विभागों को दी गई सूचना में बताया गया है कि उसे न्यायालय घरघोड़ा द्वारा आबादी पट्टा प्रदान किया गया था जिसपर मकान निर्माण कर निवासरत थी। जिसमें उसके पुत्र रामदयाल के द्वारा मकान से खदेड़ दिया गया है और जबरन उक्त मकान में कब्जा कर लिया गया है। उक्त मामले को लेकर 12 फरवरी 2021 को कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया गया था जिस पर कलेक्टर के द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा को निर्देशित किया गया था उसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा द्वारा नायाब तहसीलदार को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार के द्वारा बेदखली प्रकरण चलाया जाकर कब्जा करने वाले रामलाल के विरुद्ध बेदखली वारंट जारी की गई थी परंतु आज दिनांक तक पीड़िता को उक्त मकान पर कब्जा प्राप्त नही हुआ है।
जिम्मेदार विभाग नहीं कर रही कार्यवाही-
बताया गया है कि आदेश के बाद भी कार्रवाई करने की बात कह कर प्रार्थी या को दिन प्रतिदिन आश्वस्त कर न्यायालय से बैरंग भेजा जा रहा है और आज दिनांक तक उक्त मकान का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। जिस वजह से पीड़िता के पास न्याय के लिए धरने पर बैठने के अलावा कोई और अन्य विकल्प नहीं रहा।
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