रायगढ़/ नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए एवं आगामी माह जिले में कोरोना संक्रमण में वृद्धि की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार मनाए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार ईद मिलादुनब्बी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थानों में किया जाए जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो। ईद मिलादुनब्बी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।


ईद मिलादुनब्बी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए। किसी प्रकार यातायात बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। ईद मिलादुनब्बी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कार्यवाई की जाएगी।
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