रायगढ़ । थाना चक्रधरनगर में स्थानीय महिला द्वारा हरदीप सिंह शेरगिल निवासी नेतनागर, रायगढ़ के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पीड़िता बताई कि अक्टूबर 2022 में हरदीप का रिश्ता शादी के लिए आया हुआ था, तभी से हरदीप पीछे पड़ गया। पीड़िता बताई कि वह रायगढ़ से राउलकेला गई तो वहां भी हरदीप पहुंच गया। जहां दोनों साथ में कुछ फोटो खिंचाए, इन फोटो को रिश्तेदारों को दिखाकर शादी कहीं और नहीं होने दूंगा कहकर धमकी देने लगा और अप्रैल 2024 में शादी का दबाव बनाकर चक्रधरनगर में किराया मकान लेकर पत्नी की तरह रखा । महिला बताई कि हरदीप को शादी के लिए कहने पर अब शादी से इंकार कर दोनों के फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देता है । थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा पीड़िता के आवेदन पर अपराध क्रमांक 224/2024 धारा 376, 506, 323 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पीड़िता का मेडिकल कराकर महिला विवेचक से पीड़िता का विस्तृत कथन कराया गया । साथ ही आरोपी के फरार होने की संभावना पर तत्काल दबिश देकर आरोपी हरदीप सिंह को हिरासत में लिया गया जिससे उसका मोबाइल की जब्ती कर *आरोपी हरदीप सिंह शेरगिल पिता दलबीर सिंह शेरगिल उम्र 28 साल निवासी नेतनागर हाल मुकाम चक्रधरनगर जिला रायगढ़* को गिरफ्तारी के कारणों की जानकरी देकर रिमांड पर पेश किया गया । जहां से उसे जेल वारंट पर जेल भेजा गया है । आरोपित पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है ।
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