सारंगढ़: अवैध महुआ शराब पर उपनिरीक्षक जे.एल.मार्को की एक और कार्यवाही,15 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त….
आज दिनांक 28.02.2023 को हमराह के साथ लेकर देहात भ्रमण पर जब उपनिरीक्षक ग्राम केडार डोमाडीह पिकरी पहंदा पठारीपाली की तरफ रवाना हुए तभी ग्राम डोमाडीह में जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम पठारीपाली मे एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भट्टी का बना कच्ची महुआ शराब को विक्री करने हेतु रख है इस सूचना पर हमराह स्टाफ के पठारीपाली कि ओर रवाना हुआ पठारीपाली नाला पुल के पास प्रकाश सिदार पिता रविन्द्र सिदार उम्र 20 वर्ष सा0 पठारीपाली थाना केडार,सुरेश कुमार सिदार पिता सहदेव उम्र 27 वर्ष सा0 सुवरगुडा थाना केडार जिला सारंगढ बिलाईगढ मिले जिसे गवाह के लिए धारा 160 जा0 फौ0 का नोटिस देकर साथ लेकर ग्राम पठारीपाली मे एक घर मे गया एक व्यक्ति मिला सिजे पुछताछ करने पर अपना नाम लक्ष्मण दास पिता समारू दास उम्र 21 वर्ष सा0 पठारीपाली होना बताया समक्ष गवाहन लक्ष्मण दास के घर के परछी मे चेक करने पर तीन सफेद रंग के जरेकिन पांच लीटर क्षमता वाली मे तीनो जरेकिन शराब से पुर भरा हुआ था जिसे समक्ष गवाहन चेक करने पर कच्ची महुआ शराब था जिसका गवाहो के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया लक्ष्मण दास पिता समारू दास के द्वारा पेश करने पर 1.एक सफेद रंग के पांच लीटर क्षमता वाली जरेकिन मे कच्ची महुआ शराब भरा हुआ किमती 500 रूपये का 2. एक सफेद रंग के पांच लीटर क्षमता वाली जरेकिन मे कच्ची महुआ शराब भरा हुआ किमती 500 रूपये का 3. एक सफेद रंग के पांच लीटर क्षमता वाली जरेकिन मे कच्ची महुआ शराब भरा हुआ किमती 500 रूपये, जुमला 15 लीटर ,किमती 1500 रूपये के संबंध मे लक्ष्मण दास को धारा 91 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात पेश नही करने समक्ष गवाहन जप्त किया गया मौके पर शील बंद किया जप्त शुदा शराब व लक्ष्मण दास को थाना लेकर आया एवं जप्त शुदा तीन जरेकिन शराब को शील बंद के साथ थाने के माल खाना मे मुंशी को सुरक्षार्थ रखने के लिए दिया गया पावती लिया गया आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 08 /2023 धारा 34 (2) 59 (क) अबकारी एक्ट
सदर के पाये जाने अपराध पंजीबद्ध का विवेचना मे लिया गया लक्ष्मण दास पिता समारू दास को कायमी समय मे गिरफ्तार किया गया। इस कार्य मे थाना प्रभारी झाम लाल मार्को, प्रधान आरक्षक भगत राम सिदार,आरक्षक
प्रदीप रात्रे, आरक्षक धनशाय कुर्रे की मुख्य भूमिका रही।