महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षकों के लिए एक ‘ड्रेस कोड’ लागू किया है, जिसके तहत उन्हें टी-शर्ट, जींस या डिजाइन और चित्रों वाली कोई अन्य शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार, राज्य सरकार ने स्कूलों से अपने संबंधित पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए ‘ड्रेस कोड’ तय करने को कहा है।

जीआर के अनुसार यह नियम राज्य के निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त सहित सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें कहा गया है, ‘‘शिक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक साफ-सुथरी होनी चाहिए। महिला शिक्षकों को साड़ी या परिधान (सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता और दुपट्टा) पहनना चाहिए और पुरुष शिक्षक पैंट और शर्ट पहन सकते हैं।’’ सरकार ने स्कूलों को ‘ड्रेस कोड’ का रंग चुनने की अनुमति दी है और सलाह दी है कि पुरुष शिक्षक की शर्ट हल्के रंग की होनी चाहिए जबकि पैंट गहरे रंग का होना चाहिए। जीआर में कहा गया है, ‘‘शिक्षकों को डिजाइन, चित्र वाली टी-शर्ट, जींस या कोई अन्य शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है।’’
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