रायगढ़, 03 साल पहले कोतरा रोड थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से बलात्कार की घटना सामने आई थी। इस मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने साक्ष्यों और पीडि़ता के बयान के आधार पर फैसला सुनाया है। 7 मार्च 2020 को रायगढ़ शहर के कोतरा रोड थाना क्षेत्र में हुई इस घटना से पूरा शहर स्तब्ध था। आरोपी मनहरण पटेल ने 5 मार्च 2020 को पड़ोस की एक नाबालिग बच्ची को गुटखा लेकर आने को कहा। बच्ची को अपने घर ले जाकर कमरे में दुष्कर्म किया। उसने किसी को बताने पर बच्ची के मां-बाप को मारने की धमकी भी दी। बच्ची जब घर पहुंची तो डर के कारण अपने माता-पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन 7 मार्च 2020 को उसने पूरी घटना के बारे में अपनी मां को बताया।
इसके बाद पीडि़ता को लेकर परिजन कोतरा रोड थाने पहुंचे। पुलिस ने धारा 376(2)(आई) भादंसं एवं धारा 4, 5 (ड) अंतर्गत धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। तत्कालीन सीएसपी अविनाश ठाकुर और टीआई रूपक शर्मा ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना की। दोनों अधिकारियों ने विस्तृत विवेचना कर तीन महीने में ही अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की थी। रायगढ़ के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी मनहरण पटेल को 20 वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

केंद्र सरकार ने किया है कानून में बदलाव

हाल ही में केंद्र सरकार ने लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों में कानून में बदलाव किए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सजा 20 साल कर दी गई है। इसी के तहत सजा सुनाई गई है। साथ ही पीडि़ता को चार लाख रुपए मुआवजा भी देने का आदेश दिया गया है।
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