रायगढ़: शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नही! शराबी स्कार्पियो ड्राइवर को कोर्ट ने ठोका 10000 का जुर्माना….

रायगढ़। यातायात पुलिस ने वाहनो की चेकिंग के दौरान एक शराबी स्कार्पियो चालक को पकड़कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे कोर्ट ने 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने जागरूकता कार्यक्रमों एवं चलानी कार्रवाई कर आमजन को यातायात नियमों का पालन करने जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कल डीएसपी यातायात सुशांतो बनर्जी के हमराह ट्रैफिक पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों के स्वांस चेक कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की जा रही थी। इस दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 04 एलयू 3038 के चालक राजेश गढ़वाल निवासी किरोड़ीमल नगर रायगढ़ का शराब पीकर वाहन चलाना पाये जाने से यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत इस्तगासा तैयार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपित वाहन चालक को 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया हे। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा वाहन चालक कलाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग रायगढ़ को पत्र भी लिखा गया है।
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