रायगढ़ । दिनांक 07.07.2023 को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा को मोबाईल के जरिये ग्राम देवना में एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुआ । थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराते हुय उनके निर्देशानुसार तत्काल अपने स्टाफ के साथ ग्राम देवना रवाना हुये । जहां मृतिका भगवती राठिया (उम्र 64 वर्ष) की रिस्तेदार श्रीमति रूकी राठिया द्वारा मौके पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुये बताई कि दिनांक 06.07.2023 के रात्रि करीबन 07-08 बजे गांव के फुलसिंह राठिया, जगनंदन राठिया और एक लड़का (अपचारी बालक) जबरन घर घुसकर भगवती राठिया को गाली गलौच करते हुये लकडी एवं बांस के डंडा से मारपीट किये जिससे भगवती राठिया की मौके पर मृत्यु हो गई है। रिपोर्टकर्ता रूकी राठिया की रिपोर्ट पर मौके पर ही तत्काल धारा 302,34 भा.द.वि. रिपोर्ट दर्ज करते हुए घरघोड़ा पुलिस ने आरोपियों का पतासाजी किया गया जिसमें आरोपी फुलसिंह राठिया तथा एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया । घटना के संबंध में आरोपित ने जगनंदन राठिया के साथ भगवती राठिया का हत्या करना बताये तथा आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक लकडी तथा एक बांस का डंडा जप्त किया गया है । मुख्य आरोपी फुलसिंह राठिया तथा विधि के साथ संघर्षरत बालक को धारा 450,302,34 भा.द.वि. में विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी श्री संजय महादेवा एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक शरद चंद्रा थाना प्रभारी घरघोड़ा, उपनिरी. करमुसाय पैंकरा, सहा.उपनिरी. रामसजीवन वर्मा, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव, आरक्षक राजेश राठौर की विशेष भूमिका रही है ।
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