रायगढ़/सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश देते हुए लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया जा रहा है । इसी क्रम में विगत दिनों हाईवे पर शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़े गये वाहन चालक (1) लक्ष्मण यादव पिता सुदामा यादव उम्र 44 साल निवासी बगईया छतरपुर जिला पलामू झारखंड (2) हितेश गोस्वामी पिता अनिरुद्ध गोस्वामी (गिरी) उम्र 50 साल निवासी जामनगर गुजरात पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा *धारा 185 मोटरयान अधिनियम* के तहत कार्यवाही कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय इस्तगासा पेश किया गया । माननीय न्यायाधीश द्वारा दोनों वाहन चालकों के कृत्य पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में ₹10000-₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

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