रायगढ़। भूपदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शादी का वादा कर युवती की अस्मत को तार तार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एस्टोसिटीज एक्ट) जितेन्द्र कुमार जैन की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले की पेरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनुप कुमार साहू ने बताया कि कुछ साल पहले पीड़िता व ग्राम नंदेली निवासी आरोपी आकाश दीप महंत पिता अनिल कुमार महंत (21) दोनों एसकेएस कंपनी में खाना बनाने का काम करते थे।इस दौरान दोनों का परिचय हुआ। 17 फरवरी 2021 को आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए युवती से प्यार का इजहार किया। इसके बाद शादी करने का वादा कर पीड़िता को अपने किराए के मकान में ले जाकर उसके साथ
दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

इसी बीच आरोपी ने पीड़िता को भाग कर जाने के लिए कहा, जिस पर पीड़िता ने मना कर दिया और अपने माता पिता को दोनों के बार में बताया।फिर उसके माता पिता भी लाकडाउन के बाद दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद दोनों किराए के मकान में पति पत्नी बन कर रहने लगे।फिर 21 जून 2021 को आरोपी अपने घर में पैसा देकर आता हूं कह कर पीड़िता से शारीरिक संबंध बना कर चला गया इसके बाद दोबारा लौटा ही नहीं।
फिर पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट भूषदेवपुर थाना में की।जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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