छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना मे 5 हजार 888 आवासों की मंजूरी, पौने 8 हजार मकानों की मंजूरी निरस्त….

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास मिशन) बीएलसी घटक के अंतर्गत राज्य के नगरीय निकायों के लिए 5 हजार 888 आवासों की मंजूरी मिली है। इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्रांश तथा राज्यांश की राशि मिल चुकी है।
इस योजना के तहत 132 बीएलसी स्वीकृत किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इसी योजना के तहत स्वीकृत किए गए करीब 60 हजार मकानों में से पाैने 8 हजार की मंजूरी निरस्त कर दी गई है।

इन निकायों में बनेंगे पाैने 6 हजार मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना बीएलसी घटक के लिए 132 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। बताया गया है कि सीएलएसएससी की 64वीं बैठक जो पिछले महीने 18 नंवबर को हुई थी, इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के अंतर्गत निकायवार परियोजनावार निकाय द्वारा हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत प्रस्तुत 163 नवीन डीपीआर की स्वीकृति दी है।

इन निकायों में बनाए जाएंगे आवास

इस संबंध में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने इस संबंध में प्रदेश के संबंधित निकायों के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका और नगर पंचायतों को पत्र जारी कर जानकारी दी है। जिन निकायों को नए आवास बनाने की मंजूरी मिली है, उनकी सूची इस प्रकार है- लवन, छुरा, कसडोल, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी, मगरलोड़, टुंडरा, तिल्दा-नेवरा, भाटापारा, खरोरा,चंदखुरी, मंदिरहसौद, समोदा, रायपुर, बीरगांव, लैलूंगा, पुसौर, घरघोड़ा, किरोड़ीमलनगर, खरसिया, धरमजयगढ़, चांपा, नया बाराद्वार, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़, बिल्हा, कर्वधा, राजनांदगांव, अर्जुन्दा, गुंडरदेही, सहसपुर लोहारा, नारायणपुर, बीजापुर,पखांजुर, जगदलपुर, और अंबिकापुर।

इन शर्तों का करना होगा पालन

बीएसली घटक के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि इस परियोजना क्रियान्वयन बीएलसी घटक के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। आवास निर्माण फर्शी क्षेत्रफल, स्वीकृत डीपीआर से कम नहीं होगा। किम किए जाने स्थिति में निर्माण कार्य के अनुरूप की अनुदान राशि जारी की जाएगी। स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक का निर्माण कराए जाने की स्थिति में अधिक क्षेत्रफल के लिए भवन अनुज्ञा हितग्राही को नियमानुसार लेनी होगी। योजना के लिए पहली किस्त की राशि अलग से दी जाएगी। आवंटित राशि का 70 प्रतिशत उपयोग होने के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद अनुदान की अगली राशि दी जाएगी।

पौने 8 हजार मकानों की मंजूरी निरस्त

एक तरफ जहां निकायों में नए मकानों के लिए मंजूरी दी गई है, वहीं पूर्व में 14 सिंतबर 2022 को स्वीकृत एवं संशोधित सूची भी सूडा ने जारी की है। बताया गया है कि पूर्व के वर्षों 20-17-18 से 2020 तक स्वीकृत 60 हजार से अधिक मकानों में से 7 हजार 729 आवासों की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। इस संबंध में सूडा के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने आवेदन किए थे, वहां मौके पर जांच के दौरान पाया गया है कि उनके पहले ही पक्के मकान बने हुए हैं। इस वजह से तथा अन्य कारणों से अपात्र होने के कारण ये मंजूरी निरस्त की गई है।

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