रायगढ़: सुंदरता की तारीफ़ कर जीता दिल, फिर होटल, और घर मे ले जाकर लुटता रहा आबरू…मन भरने के बाद अन्य लड़की से कर ली सगाई, अदालत ने सुनाई 10 साल की सज़ा और 1लाख का जुर्माना….
रायगढ़। दूर के रिश्तेदार युवती को ब्याह रचाने का दिवास्वप्न दिखाते हुए गार्डन-लॉज में ले जाकर उसकी आबरू से खेलने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर मुल्जिम को 10 बरस के कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडि़त भी किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिलाल पटेल के अनुसार ग्राम सक्ती थाना क्षेत्र के पतेरापाली खुर्द निवासी सूरज उरांव पिता रामधारी (30 वर्ष) के एक रिश्तेदार के यहां विगत वर्ष 2015 में शादी हुई तो वहां मेहमानी में गई युवती से उसकी पहचान हुई।
चूंकि, वैवाहिक समारोह खत्म होने के बाद युवती अपने घर चली गई तो सूरज फोनकर उसकी सुंदरता का गुणगान करते हुए उसके साथ शादी करने की इच्छा जताता। पहले पहल युवती मना करती रही, मगर युवक ने विश्वास जीतते हुए प्रेमजाल में फंसाया और रायगढ़ बुलाया। सूरज से मिलने युवती रायगढ़ आई तो वह उसे घुमाने के नाम से इंदिरा विहार ले गया और सुनसान झाडिय़ों में ले जाकर उसकी अस्मत लूट ली। इसके बाद सूरज ने दावा किया कि वह उसे अपनी बीवी मान चुका है और खरसिया के अनमोल लॉज, अपने गांव पतेरापाली खुर्द के घर से लेकर सक्ती के लॉज और बिलासपुर के होटल तक ले जाते हुए उसका दैहिक शोषण करता रहा।
युवती भी सूरज के बहकावे में आकर अपना सर्वस्व लुटाती रही। इस बीच सूरज ने जब पेंड्रा की एक युवती से मंगनी कर ली और इसकी भनक पीडि़ता को होने पर आरोपी ने पल्ला झाड़ते हुए शादी से इंकार किया तो युवती ने पारिवारिक सलाह मशवरा के पश्चात् थाने की शरण लेते हुए आपबीती बताई। वहीं, चक्रधर नगर पुलिस में दुखियारी की फरियाद पर सूरज के खिलाफ भादंवि की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। लव, सेक्स और धोखा के इस संवेदनशील मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने घटना से जुड़े हरेक पहलुओं और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अनाचार का आरोप प्रमाणित होने पर सूरज को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा देते हुए 1 लाख रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं, अर्थदंड की राशि चुकता नहीं कर पाने की स्थितिके आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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