जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़। कलेक्टर भीमसिंह के आदेशानुसार रायगढ़ में अब कुछ गतिविधियों में समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है।
जिसमें बताया गया है कि पूर्व में जारी आदेश 11 जून 2021 के द्वारा कुछ प्रतिबंध के साथ प्रतिष्ठान संचालन का समय शाम 7:00 बजे तक आदेश प्रसारित किया गया था। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए रविवार को छोड़कर रायगढ़ जिले में स्थित समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक दुकाने को सामान्य संचालन शर्तों के अधीन रात्रि 8:00 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाती है। शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा-

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