रायगढ़: किसानों को लूटने वाले सहकारी समिति के प्रबंधक, ऑपरेटर, फड़ और बारदाना प्रभारी पर दर्ज हुआ एफआईआर….सारंगढ़ के भ्रस्ट समिति प्रबंधको पर कब होगी कार्यवाही?…..

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रायगढ़। दिनांक 07/09/2022 को थाना लैलूंगा में सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिला रायगढ़ श्री आर.के. चौबे द्वारा प्रेषित प्रतिवदेन जिसमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजपुर के प्रबंधक त्रिलोचन बेहरा, ऑपरेटर रूद्रेश कुमार, फड प्रभारी शांति यादव के द्वारा वर्ष 2021-22 में धान खरीदी में फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनियमितता का उल्लेख है । इस संबंध में शाखा प्रबंधक अपेक्स बैंक लैलूंगा, सहकारिता विस्तार अधिकारी लैलूंगा, मुख्य पर्यवेक्षक अपेक्स बैंक नोडल कार्यालय, एम.एल. अनंत सहकारिता विस्तार अधिकारी के द्वारा समिति के कर्मचारी, धान बेचने वाले किसानों के समक्ष संयुक्त रूप से जांच का कार्य किया गया । जांच में धन उपार्जन केंद्र राजपुर में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 किसान पंजीयन के दौरान किसानो के वास्तविक रकबे के विरूद्ध 71.34 हेक्टेयर फर्जी रकबे की प्रविष्टि करते हुए समिति प्रबंधक त्रिलोचन बेहरा, फड प्रभारी शांति यादव, कम्पयूटर ऑपरेटर रूद्रेश कुमार द्वारा भारी गडबडी करते हुए फर्जी रकबे का किसानों के ऋण पुस्तिका से सत्यापन एवं ऋण पुस्तिका में धान खरीदी की प्रविष्टि किए बिना अवैध रकबे में धान की खरीदी किया गया है जो कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के धान खरीदी नीति का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए शासन को व्यापक आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है।

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इसी प्रकार श्री सी.एल. पात्रे अपेक्स बैंक शाखा लैलूंगा के शाखा प्रबंधक द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन जिसमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लैलूंगा के प्रबंधक प्रहलाद बेहरा, ऑपरेटर विष्णु प्रधान, फड प्रभारी झसकेतन प्रधान, बारदाना प्रभारी सतीश कुमार बेहरा के द्वारा वर्ष 2021-22 में धान खरीदी में अनियमितता कर समिति प्रबंधक प्रहलाद बेहरा के द्वारा 1,06,000रू0 अर्जित जाना लेख है ।

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कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायगढ़ द्वारा गठित जाँच दल द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लैलूंगा के धान उपार्जन केंद्र लैलूंगा में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 धान खरीदी के दौरान किसान पंजीयन में अत्यधिक रकबा /खसरा में वृद्धि कर, पंजीकृत कृषको के खाता नंबर एवं आधार नंबर एसा संशोधन कर अवैध धान की बिक्री कर अनुचित रूप से आर्थिक लाभ लिया जाना पाया गया, जिसमें मुख्य रूप से उक्त समिति के प्रबंधक प्रहलाद बेहरा, द्वारा ग्राम कोतरा, के पंजीकृत कृषक के चेक द्वारा 106000.00 रूपये दिनांक 14-02-2022 को स्वयं के खाते में राशि का अंतरण करना, धान खरीदी कार्य में धान उपार्जन निति 2021-22 का अक्षरशः नियमों का पालन नहीं करने टोकन जारी करने के पूर्व सावधानी नहीं बरतने के कारण फड़ प्रभारी झसकेतन प्रधान द्वारा किसानो के ऋण पुस्तिका जाँच कर खरीदी मात्रा का पृष्टभाग में उल्लेखित ना होना, फड़ प्रभारी द्वारा किसानो से ऋण पुस्तिका मांग कर धान बिक्री मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया, कम्पूटर ऑपरेटर विष्णु प्रधान द्वारा पंजीकृत रकबे का सत्यापन नहीं कर सीधे धान खरीदी की एंट्री करना तथा पंजीकृत कृषकों के रकबों में वृद्ध की एण्टी की गई है, बारदाना प्रभारी सतीश कुमार बेहरा द्वारा बारदाना का पंजी में संधारण न किया जाना पाया गया केवल आवक पर्ची में दर्ज बारदानों की संख्या के आधार पर बारदाना दिया जाकर बारदाना प्रभारी की मिलीभगत होना पाया गया । दोनों आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध थाना लैलूंगा में क्रमश: 265, 266/2022 धारा 420, 409, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

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