रायगढ़ । दिनांक 08.08.2022 को थाना खरसिया में थानाक्षेत्र की युवती (उम्र 22 वर्ष) अपने परिजनों के साथ आकर राज कुमार पटैल द्वारा छेड-छाड करने और जान से मारने की धमकी देकर शादी तोड़वाने संबंधी लिखित शिकायत आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया ।

पीड़िता अपने रिपोर्ट में बताई कि राजकुमार पटैल कई महीनों से मुझसे शादी करूंगा कहकर परेशान कर रहा है । दिनांक 09.03.2022 के दोपहर 12 बजे जब सायकल से खरसिया कालेज जा रही थी, तब राजकुमार पीछा करते नहरपार अंजोरीपाली के पास हाथ, बांह को पकडकर खींचने लगा और शादी करूंगा कहने लगा । युवती बताई कि सुधर जायेगा कहकर शिकायत नहीं की पर जब भी राजकुमार पटैल रास्ते में मिलता है तुमसे की शादी करूंगा और तुम्हारी कहीं शादी नहीं होने दूंगा कहकर धमकी देता है । राजकुमार पटैल अपने साथ मेरा नाम जोडकर गांव में बदनाम करके शादी तोडवाना चाहता है । तब दिनांक 09.03.22 वाली छेड़खानी की घटना और उसके दिये धमकी को परिवारवालों को बताई तो परिवार में सलाह कर थाने में राजकुमार पटैल पर कार्रवाई के लिये आवेदन दिया गया ।
पीड़िता के लिखित आवेदन पर थाना खरसिया में आरोपी राजकुमार पटैल (22 साल) के विरूद्ध धारा 354, 354-घ, 506 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर नव पदस्थ थाना प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम के निर्देशन पर महिला प्रधान आरक्षक सरोजिनी राठौर और आरक्षक बृजमोहन नायक आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाये जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
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