ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा के साथ उसके स्कूल के सीनियर छात्र द्वारा दुष्कर्म करने की सनसनीखेज सूचना मिली है। मामले को लेकर पुलिस थाना रावलपिंडी में पुलिस ने पीड़ित नाबालिग छात्रा के बयान के आधार पर आरोपी सीनियर छात्र के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रहे थाना रावलपिंडी के एसएचओ बलविंदर सिंह ने पंजाब केसरी से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार शैफाली (काल्पनिक नाम) निवासी फगवाड़ा, जिला कपूरथला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती है। वह 16 वर्ष की है और इसी दौरान उसकी दोस्ती सीनियर छात्र पवनदीप पुत्र सोमनाथ निवासी पांशटा थाना रावलपिंडी जिला कपूरथला के साथ हो गई थी। जिसने उससे शादी करने का वादा करके और यह जानते हुए भी कि वह कम उम्र की है उसकी मर्जी के बिना जबरन शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया है। इसके बाद आरोपी पवनदीप ने उसे किए गए वायदे से इनकार कर दिया। उसके इरादे भी सही नहीं थे और वह अपने हर वादे से मुकर गया है। शौफाली की शिकायत और बयान के आधार पर थाना रावलपिंडी की पुलिस ने आरोपी पवनदीप के खिलाफ धारा 376 सहित पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत माम

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