रायगढ़ । गत दिनांक 15.07.2022 को माननीय मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया के न्यायालय में न्यायालय के अपराध प्रकरण क्रमांक 294/14 (थाना खरसिया के अपराध क्रमांक 179/14) में आरोपी बरातू राम, रवि कुमार, राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध आरोपित धारा 323/34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा – 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दोषी पाया गया ।

क्या था मामला
ग्राम हाथीटिकरा निवासी राजेश पटेल पिता बरातू का विवाह खरसिया की युवती के साथ 02 मई 2014 को तय हुआ था। विवाह के दिन लालीभाजी कार्यक्रम के समय दहेज में दिए जाने वाले सामान को देखते हुए आरोपीगण दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन नहीं दे रहे हो कहते हुए वाद-विवाद करने लगे और धमकी देने लगे कि उपरोक्त सामान दोगे तभी शादी करेंगे। युवती के पिता दहेज सामान देने में असमर्थता दिखाये तो विवाद हुआ और आरोपीगण मारपीट पर उतारु होकर बिना शादी किए बारात वापस ले गए।
थाना खरसिया में घटना की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपियों को धारा 323/34 भा.दं.सं. में 1- 1 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 6-6 माह का साधारण कारावास की सजा एवं 1- 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
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