भानूप्रतापपुर. आदिवासी नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं नाबालिग जब प्रेंग्नेंट हुई तो उसने शादी करने से इंकार करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाया. जिसके बाद नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी. जिसके बाद भानूप्रतापपुर विशेष न्यायालय ने आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई. साथ ही 7 हजार का अर्थदंड भरने को कहा है.

बता दें कि, 12 अगस्त 2019 को भानुप्रतापपुर अनुविभाग के लोहत्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला की मृतिका के घर पर रहकर मजदूरी करने वाले आरोपी युवक केतन कुमार ने मृतिका को प्रेमजाल में फंसाकर और शादी का प्रलोभन देकर कई बार दुष्कर्म किया. जब वह गर्भवती हुई तो मृतिका ने आरोपी से विवाह करने का दबाव बनाया तब आरोपी केतन कुमार ने शादी करने से इंकार कर दिया.
इतना ही नहीं आरोपी ने लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए ये कहा कि, प्यार करती हो तो जहर खा लो. जिसके बाद लड़की ने गांव के पास खेत में जहर खाकर आत्महत्या कर ली और प्यार को साबित कर दिया. पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि होने पर ग्राम गोतुलमुंडा निवासी आरोपी केतन दर्रो को पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद न्यायालय ने उसे 30 साल की सजा सुनाई है.
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