जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़, कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के नये वेरियन्ट के संक्रमण के कारण राज्य/जिले में धनात्मक मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ जिले के संपूर्ण सीमाक्षेत्र को 16 मई 2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट अवधि के दौरान पूर्व में हुये आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके तह कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी उपकरण में टे्रक्टर, ट्राली, थ्रेसर, रोटावेटर, हार्वेस्टर को शामिल कर विक्रय और उनकी मरम्मत के लिये दुकानों/गोदामों के खोलने एवं उर्वरक ट्रकों की आवाजाही प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की अनुमति होगी। आदेश की शेष शर्ते पूर्ववत यथावत रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Latest posts by जगन्नाथ बैरागी (see all)
- “एक दिन में मिलेगा न्याय!” — 9 मई को लगेगी नेशनल लोक अदालत, मौके पर सुलह से निपटेंगे हजारों मामले… - April 29, 2026
- “गांव-गांव पहुंचेगा प्रशासन, मौके पर होगा समाधान!” — सारंगढ़ में ‘सुशासन तिहार 2026’ का बड़ा ऐलान… - April 29, 2026
- पट्टा मिला… पर नक्शे में नाम गायब! किसान पहुंचे कलेक्टर दरबार, न्याय की लगाई गुहार… - April 29, 2026
