छत्तीसगढ़:10 रुपये के सिक्के नही लेने पर दर्ज होगी एफआईआर…..
रायपुर। प्रदेश की राजधानी में दस रुपए के सिक्के नहीं लिए जा रहे हैं। कलेक्टर की जनचौपाल में इस आशय की शिकायत करते हुए आवेदक ने इस संंबंध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
इस पर कलेक्टर ने दस रुपए के सिक्के लेने से इंकार करने पर संबंधित व्यक्ति, दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने की बात कही है और व्यापारियों से अपील की है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा को लेने से इंकार न करें। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सोमवार को जनचौपाल में जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं व शिकायतों से संबंधित 30 से अधिक आवेदकों को सुना।
इस दौरान लाखेनगर निवासी डॉ. जितेंद्र सोनकर ने 10 रुपए के सिक्के बाजार में मान्य करने संबंधी आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर डॉ. भुरे ने रायपुर जिले के निवासियों एवं व्यापारियों से अपील की है कि 10 रुपए के सिक्के को लेने से इंकार न करें। अगर कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सिक्कों को नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर मामला दर्ज कराया जा सकता है।
समयसीमा में करें शिकायतों-समस्याओं का निराकरण
कलेक्टर डॉ. भुरे ने जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों का समयसीमा के भीतर निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान अधिकारियों को सभी शासकीय योजनाओं का उचित क्रियान्वयन कर इसका लाभ आम लोगों को समय पर दिलाने सुनिश्चित करने कहा। आरंग निवासी रमेश पटेल ने अवैध टॉवर की राजस्व की वसूली एवं शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, मेडिकल कॉलेज रायपुर के सेवानिवृत्त प्रो. डॉ. आरसी राम ने स्वयं की जमीन का गलत सीमांकन किए जाने, कचना निवासी सुशीला माधवी ने स्वयं का मकान विक्रय करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र, टाटीबंध निवासी शिशिर शर्मा ने कोटा स्थित स्वयं की भूमि का सीमांकन कर कब्जा दिलाने के संबंध में आवेदन सौंपा। सभी की समस्याएं सुन आवेदनों पर कलेक्टर ने संबंधित अनुविभाग के एसडीएम को फोन कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए एवं आवेदकों को आश्वस्त किया।