रायगढ़ जिला जेल में महिला बंदियों के लिये विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित…विधिक साक्षरता शिविर में सभी बंदियों को दी गई जेल अदालत..राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्ली बार्गेनिंग की विधिक जानकारी…

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रायगढ़, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सहयोग से लगाये जा रहे स्वास्थ्य शिविरों के अनुक्रम में 10 मार्च को छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ रमाशंकर प्रसाद के मार्गदर्शन में, महिला बैरक में प्रत्येक तिमाही में एक बार विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। जिसके तारतम्य में आज जिला जेल रायगढ़ में महिला बंदियों के लिये विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 37 महिला बंदियों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया।
उक्त स्वास्थ्य शिविर में सचिव श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ एवं चिकित्सक काकोली पटनायक, डॉ.योगेश पटेल, डॉ.कल्याणी पटेल, डॉ.राकेश वर्मा, एम.ओ. संतोष पाण्डेय, काउंसलर, रेणुका मानिकपुरी, एस.एन.,सम्पत सिदार, एम.एल.टी., अमरलाल पटेल, एल.एम.टी., अंजली पटेल, ए.एन.एम. सुमीता मिंज, ए.एन.एम. उपस्थित रहे। जिनके द्वारा स्वास्थ्य शिविर में महिला बंदियों के गायनिक समस्याओं के साथ-साथ शुगर, बी.पी. हैपिटाइटिस, नेत्र आदि की जॉच की गई। साथ ही मनोचिकित्सक के द्वारा उनकी काउंसलिंग भी किया गया। स्वास्थ्य शिविर का यह अनुक्रम आज दिनांक को भी पुरूष बंदियों के स्वास्थ्य जॉच हेतु जारी रहेगा।
सचिव स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर लगाकर विचाराधीन बंदियों को 12 मार्च 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत को देखते हुए, राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। बंदियों को जेल अदालत एवं प्ली बार्गेनिंग से प्रकरणों के निराकरण के विधान से भी अवगत कराया गया। प्ली बार्गेंनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें आरोपी अपने अपराध को स्वेच्छया स्वीकार करता है तथा दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आरोपी को उसकी न्यूनतम से आधी या उससे भी कम सजा प्रकरण के आधार पर दी जाती है। राजीनामा की तरह ही प्ली बार्गेनिंग भी प्रकरण के किसी भी स्तर पर हो सकती है।

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