रायगढ़, समाज कल्याण की महत्वाकांक्षी योजना दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ निवासी दिव्यांग दंपत्तियों को विवाह के बंधन में आबद्ध होने के उपरांत 6 माह के अवधि में आवेदन करने पर दिव्यांग प्रोत्साहन अनुदान प्रदाय किया जाता है। योजना के अंतर्गत दंपत्तियों में से एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50 हजार तथा दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 01 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
रायगढ़ नगरीय क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 30 के निवासी अस्थि बाधित दिव्यांग विरेन्द्र जायसवाल एवं उनकी पत्नी दिव्यांग ईश्वरी जायसवाल का विवाह सामाजिक रीति-रिवाज से 6 दिसम्बर 2020 को हुआ था। इसी तरह विकासखण्ड सारंगढ़ के ग्राम पंचायत कोसीर निवासी सुरेन्द्र लहरे एवं उनकी पत्नी दिव्यांग संगीता खरे का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत 21 मार्च 2021 को सदभावना भवन पामगढ़ में हुआ था। दोनों दिव्यांग दम्पत्तियों द्वारा विवाह के उपरांत समय-सीमा के भीतर समाज कल्याण विभाग को दिव्यांग प्रोत्साहन अनुदान का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर परीक्षणोपरांत दंपत्ति को पात्र पाए जाने की दशा में 01 लाख रुपये एवं 50 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत कर प्रदाय किया गया।
दिव्यांग विरेन्द्र जायसवाल एवं उनकी पत्नी दिव्यांग ईश्वरी जायसवाल द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन राशि का उपयोग चाय दुकान व्यवसाय का संचालन करने एवं उसके विस्तार में किया जा रहा है। इसी तरह सुरेन्द्र लहरे एवं उनकी पत्नी दिव्यांग संगीता खरे द्वारा प्रोत्साहन राशि का उपयोग अपने दैनिक आवश्यकता हेतु करने के साथ-साथ बिलासपुर में सिविल सेवा प्रतियोगिता के कोचिंग के लिए किया जा रहा है। उक्त दोनों दंपत्ति विवाह प्रोत्साहन राशि पाकर काफी खुश है और उन्होंने शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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