रायगढ़/दिनांक 09.01.2022 को थाना तमनार एवं बरमकेला क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों पर पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट की गैर जमानती धारा 34(2) की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है, धारा 34(2) आबकारी एक्ट में आरोपित को 2 साल की सजा का प्रावधान है । *तमनार पुलिस* द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम समकेरा में आरोपी किशोर पटनायक पिता देवानंद पटनायक उम्र 44 वर्ष साकिन तिलईपारा समकेरा थाना तमनार को 10 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है ।

वहीं *बरमकेला पुलिस* द्वारा मुखबिर सूचना पर हास्टलपारा चौक बरमकेला के पास घेराबंदी कर श्रीमती रोहिणी ईजारदार पति संजय ईजारदार उम्र 40 वर्ष निवासी हास्टलपारा बरमकेला थाना बरमकेला को एक प्लास्टिक बोरी में शराब ले जाते हुए पकड़ा गया है,जिसके पास से 54 प्लास्टिक पाउच (प्रत्येक पाउच में 180ml महुआ शराब) जुमला 9.720 लीटर महुआ शराब कीमती 1970/- रूपये के साथ पकड़ा गया है । दोनों अवैध शराब के मामलों में धारा 34(2),59क आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है
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