जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने रायगढ़ और रायपुर में नाइट कर्फ्यू लगाने कलेक्टरों को निर्देश दे दिया है। सरकार ने कलेक्टर, एसपी को भेजे निर्देश में कहा है कि चार फीसदी से अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दें। इस केटेगरी में सूबे के रायपुर और रायगढ़ जिले हैं, जहां चार फीसदी से अधिक पॉजिटिव दरें हैं।

गृह विभाग के निर्देश के अनुसार इन दोनों जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। प्रशासन चाहे तो धारा 144 प्रभावशील कर सकता है। इसके साथ ही दोनों जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी, लायब्रेरी, स्वीमिंग पुल पूर्णतः बंद रहेंगे।

गृह विभाग ने जिलों को दो केटेगरी में बांटा हैं। पहला चार प्रतिशत पॉजिटिव रेट और दूसरा इससे नीचे वाले जिले। चार प्रतिशत से नीचे वाले जिलों में
सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि के सामूहिक आयोजनों आदि पर प्रतिबंध राज्य के सभी हवाई अड्डों पर RTPCR अनिवार्य सीमाओं और सभी रेलवे स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक समझे जाने पर माइक्रो- या मिनी-कंटेनमेंट जोन बनाना. अस्पताल के बिस्तरों, दवाओं के स्टॉक, पीएसए संयंत्रों, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर दैनिक रिपोर्टिंग. मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सख्त चालान काटने का निर्देश दिया गया है।
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