रायगढ़: त्रि-स्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन क्षेत्रों में रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध…

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रायगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 24 दिसम्बर 2021 को जारी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन के दौरान सभी अभ्यर्थियों तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया वाहनों, स्कूटर सायकल रिक्शा, आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रख कर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों, गलियों, उप-गलियों पर चलते हैं और बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों से बहुत ऊची आवाज पर लाउडस्पीकर से प्रसारण करते हुए जाते है। लाउडस्पीकर के ऊंची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग गंभीर रूप से अशान्त हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोर-गुल से वृद्ध, दुर्बल बीमार व्यक्ति को, चाहे वह किसी चिकित्सालय, संस्था घर में हो, बहुत परेशानी होती है।
निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है। लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि यंत्र के अविवेकपूर्ण एवं ऊंचे स्वरों में अवैधानिक प्रयोग, जिससे जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।
उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत कलेक्टर श्री भीम सिंह ने छ.ग.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 195 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के उन क्षेत्रों में जो संबंधित जनपद/ ग्राम पंचायत/ पंचायत वार्ड की सीमा के अंतर्गत आते हैं, रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण से निषिद्ध किया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे, लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर, समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिये तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यत: किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों नर्सिंग होम न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बंैक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध 24 दिसम्बर 2021 से चुनाव प्रक्रिया समापन तिथि तक जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में प्रभावशील रहेगा।

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