रायगढ़: पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के संबंध में निर्देश जारी…

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रायगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 हेतु 24 दिसम्बर 2021 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 के दौरान आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाये जाने तथा अन्य प्रकार के शासकीय/अशासकीय संपत्ति को विरूपित करने कार्यवाही संभावित है, जिस पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानुसार कोई भी व्यक्ति, जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपया तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा जारी निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि निर्वाचन लडऩे वाले विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय व अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग (नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक)एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर, जिला स्थानीय निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ को अवगत कराया जाये। टीम गठित करने का कार्य संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा किया जाये। गठित टीम संबंधित क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करायी जाएगी।
यदि किसी चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद, गठित टीम निजी संपत्ति को विरूप्ति होने से बचाने की कार्यवाही करेगी एवं संबंधित थाना प्रभारी द्वारा प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।
सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)अपने-अपने क्षेत्र में संपत्ति विरूपण की रोकथाम एवं प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही हेतु दल गठित करेंगे। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं संपत्ति की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करायेगी। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाएगी।

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