सारंगढ़। विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए अनावश्यक परेशानी से बचाने की दिशा में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने महत्वपूर्ण पहल की है। मंत्री के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किया गया है। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सेवाओं के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए परेशान होना पड़े, यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए समय पर आवश्यक दस्तावेज मिलना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस नई व्यवस्था से विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें आगे की पढ़ाई, प्रवेश, छात्रवृत्ति अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डुप्लीकेट अंकसूची या माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। समयबद्ध सेवा मिलने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुगम एवं जवाबदेह बनेगी।

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