सारंगढ़। राज्य शासन एवं कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर जिले में तंबाकू उत्पादों के अवैध उपयोग, बिक्री एवं प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिलाईगढ़ तहसील के गिरसा एवं गोपालपुर क्षेत्र में अभियान चलाकर विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया।
संयुक्त टीम ने क्षेत्र में संचालित पान ठेलों, गुमटियों, किराना दुकानों, होटलों एवं चाय दुकानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 10 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 720 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
अधिकारियों ने दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उनके प्रदर्शन तथा प्रचार-प्रसार से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की समझाइश दी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन एवं इसके प्रचार-प्रसार से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।
अधिकारियों के अनुसार कोटपा अधिनियम 2003 का उद्देश्य तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से लोगों की सुरक्षा करना तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं उपयोग को नियंत्रित करना है। जिले में नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।
कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक नीलिमा, स्वास्थ्य विभाग से सीमा कुशराम, आरक्षक श्री पटेल सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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