सारंगढ़। छत्तीसगढ़ में नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले होटल, ढाबा, खाद्य कारोबारियों और अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अब आम नागरिक सीधे शिकायत कर सकते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य एवं पेय पदार्थों से संबंधित शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9340597097 जारी किया है।
विभाग के अनुसार बर्फ फैक्ट्री में रासायनिक पदार्थ सैकरीन का उपयोग, दूध अथवा मिठाई में किसी प्रकार की रासायनिक मिलावट, खाद्य पदार्थों के डिब्बे या पैकेट पर आवश्यक लेबलिंग का अभाव, उत्पाद पर एक्सपायरी डेट अंकित नहीं होना जैसी शिकायतें हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा सकती हैं।
इसी तरह होटल, ढाबा, ठेला या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन नहीं होना, साफ-सफाई का अभाव, खराब या बासी खाद्य सामग्री की बिक्री, खराब मांस-मछली, सड़े-गले फल तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों से जुड़ी अन्य अनियमितताओं की भी शिकायत की जा सकती है।
इसके अलावा मेडिकल दुकानों में एक्सपायरी दवाओं की बिक्री अथवा दवा संबंधी अनियमितता पाए जाने पर भी नागरिक विभाग को जानकारी दे सकते हैं। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें खाद्य पदार्थों या दवाओं की गुणवत्ता से संबंधित कोई गंभीर अनियमितता नजर आती है तो तत्काल हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की हेल्पलाइन 9340597097 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। नागरिकों की शिकायतों के आधार पर संबंधित मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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