सारंगढ़-बिलाईगढ़, 9 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत बीपीएल परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर, जिसकी आय से परिवार का भरण-पोषण चलता था, उसके वारिस/मुखिया को ₹20 हजार की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनका नाम बीपीएल सर्वे सूची में दर्ज है। मृतक कमाऊ सदस्य की मृत्यु के समय आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
कहां करें आवेदन: ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवार अपना आवेदन ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत में जमा कर सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत, नगरपालिका अथवा नगर निगम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति, एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो तथा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
सरकार की यह योजना परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब परिवारों के लिए तत्काल वित्तीय सहारा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
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