सारंगढ़। पीएमश्री स्कूल सारंगढ़ के प्राचार्य एलपी पटेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर से बड़ी कानूनी राहत मिली है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा जारी संलग्नीकरण आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक (स्थगन) लगा दी है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद प्राचार्य एलपी पटेल पुनः पीएमश्री स्कूल सारंगढ़ में अपने मूल पद पर कार्यभार संभाल सकेंगे।
जानकारी के अनुसार, गत माह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश के तहत प्राचार्य एलपी पटेल को पीएमश्री स्कूल सारंगढ़ से हटाकर शासकीय हाई स्कूल दानसरा में संलग्न कर दिया गया था। इस आदेश को प्राचार्य पटेल ने नियमों के विपरीत एवं असंवैधानिक बताते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में चुनौती दी थी।
5 अगस्त 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रस्तुत तथ्यों एवं विभागीय प्रक्रिया का अवलोकन करने के बाद संलग्नीकरण आदेश पर अंतरिम स्थगन प्रदान कर दिया। न्यायालय के आदेश के अनुसार, फिलहाल उक्त प्रशासनिक आदेश प्रभावी नहीं रहेगा और प्राचार्य एलपी पटेल अपने मूल पद पर पूर्ववत दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।
हाईकोर्ट के इस फैसले को शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय के आदेश के पालन में अब प्राचार्य एलपी पटेल पीएमश्री स्कूल सारंगढ़ में पुनः अपनी सेवाएं देंगे। मामले की आगामी सुनवाई में अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनी रहेगी।

- बिना लाइसेंस बिक रही थी कीटनाशक दवाएं, कृषि विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप… - September 20, 2026
- सारंगढ़:अतिक्रमण हटा, संवरी बच्चों की राह; जामपाली में शासकीय जमीन पर बना आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र…. - September 20, 2026
- अधूरे आवासों पर सीईओ की सख्ती, लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस के निर्देश… - September 20, 2026
