सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर न्यायालय सारंगढ़ ने आबकारी अधिनियम से जुड़े एक प्रकरण में वाहन मालिक को 4 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया है। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक सीजी 12 एम 7974 का उपयोग अवैध शराब परिवहन में किए जाने के मामले में किशन चौहान एवं अन्य निवासी अमलीपाली के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांच के दौरान उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी विजय रजक, पिता नारायण दास, निवासी एबी 1383-85, कावेरी विहार, एनटीपीसी कोरबा पाए गए हैं।
कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, वाहन स्वामी विजय रजक को 4 अगस्त 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने संबंधित पक्ष को समय पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

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