सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के बरमकेला तहसील अंतर्गत ग्राम लेन्धरजोरी निवासी 45 वर्षीय उर्मिला सेठ की सर्पदंश से हुई मृत्यु के मामले में जिला प्रशासन ने संवेदनशील पहल करते हुए उनके परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा मृतिका के पति एवं निकटतम वारिस दामोदर सेठ के पक्ष में सहायता राशि स्वीकृत करने का आदेश जारी किया गया है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र (संशोधित 1 दिसंबर 2022) के प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण करने के बाद यह स्वीकृति प्रदान की गई। आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह स्वीकृति शासन से राशि आबंटित होने की प्रत्याशा में जारी की गई है। शासन से राशि प्राप्त होने के बाद इसका समायोजन किया जाएगा। साथ ही नियमानुसार इस मद में प्रभावित परिवार को इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की परिवार सहायता राशि देय नहीं होगी।
जिला प्रशासन की इस पहल से शोकाकुल परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा तथा आपदा राहत प्रावधानों के तहत समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने की शासन की मंशा भी परिलक्षित होती है।





