सारंगढ़-बिलाईगढ़, 17 जुलाई 2026। जिले में वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के संरक्षण एवं वंशवृद्धि को ध्यान में रखते हुए संचालनालय मछली पालन विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत आगामी 15 अगस्त 2026 तक जिले की सभी नदियों, नालों एवं अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने और प्राकृतिक मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से लगाया गया है, ताकि भविष्य में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो सके तथा जलीय जैव विविधता सुरक्षित रह सके।
हालांकि, ऐसे तालाब एवं जलस्रोत जिनका नदी-नालों से कोई संबंध नहीं है, साथ ही जलाशयों में संचालित केज कल्चर (केज आधारित मत्स्य पालन) इकाइयों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इन स्थानों पर निर्धारित नियमों के अनुसार मत्स्य पालन की गतिविधियां जारी रह सकेंगी।
मछली पालन विभाग ने जिले के मछुआरों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का पालन करें और प्राकृतिक जल स्रोतों में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।





