मध्यप्रदेश सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर की उम्र में बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana) के तहत राज्य सरकार 50 से 79 वर्ष के बीच की उम्र वाली एकल महिलाओं को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करती है।
यह पेंशन योजना राज्य की अविवाहित बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए एक बड़ा कदम है, मप्र अविवाहित महिला पेंशन योजना (MP Unmarried Women Pension Scheme) पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली योजना है।

योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता इस प्रकार है— अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, आवेदिका की उम्र कम से कम 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो और न ही अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी हो।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana में आवेदन करने के लिए महिला आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में जमा करना होगा।
http://pensions.samagra.gov.in/पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वाराआवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी। जांच में सब सही पाए जाने पर आवेदक के बैंक खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी।
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