सारंगढ़-बिलाईगढ़, 15 जून 2026। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए उप जेल सारंगढ़ के चारों ओर 500 मीटर की परिधि को तत्काल प्रभाव से ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, उप जेल की आंतरिक सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जेल परिसर तथा उसके बाहरी क्षेत्र की 500 मीटर सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के ड्रोन या अन्य उड़ान उपकरण के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित कानूनों के तहत कठोर वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी इस आदेश का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
हालांकि, शासकीय एजेंसियों, कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले विभागों तथा सुरक्षा ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बलों द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
प्रशासन का मानना है कि यह निर्णय जेल की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने तथा किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।



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