सारंगढ़-बिलाईगढ़, 15 जून 2026। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संचालनालय मछली पालन विभाग ने जिले के सभी नदी, नालों एवं अन्य प्राकृतिक जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
मछली पालन विभाग के अनुसार यह प्रतिबंध मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने और प्राकृतिक जल संसाधनों में मत्स्य संपदा के संरक्षण के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस दौरान जिले के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
हालांकि, ऐसे तालाब एवं जलस्रोत जिनका संबंध नदी-नालों से नहीं है तथा जलाशयों में संचालित केज कल्चर इकाइयों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इनके अलावा अन्य सभी प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
मछली पालन विभाग ने जिले के मछुआरों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का पालन करें तथा मत्स्य संपदा के संरक्षण में सहयोग दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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