सारंगढ़-बिलाईगढ़, 31 मई 2026। अवैध शराब परिवहन से जुड़े एक आबकारी प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय सारंगढ़ ने महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित भवानी शो रूम को नोटिस जारी कर 2 जून 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में शो रूम के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आबकारी प्रकरण क्रमांक 202510321300007 में छत्तीसगढ़ शासन बनाम शिवकुमार सारथी एवं अन्य, निवासी डुमरसिंघा, के मामले की सुनवाई की जा रही है। यह मामला थाना सरिया के अपराध क्रमांक 205/2025 से संबंधित है, जिसमें आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत कार्रवाई की गई थी।
जांच के दौरान बजाज सीटी-100 मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GL 6388 में अवैध रूप से शराब का परिवहन किए जाने का मामला सामने आने पर वाहन को जब्त कर लिया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान वाहन के पंजीकृत स्वामी मनोज थुरिया ने अपने जवाब में बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 में उक्त वाहन का विक्रय भवानी शो रूम, सरायपाली को कर दिया था।
वाहन के स्वामित्व एवं विक्रय संबंधी तथ्यों की पुष्टि के लिए कलेक्टर न्यायालय ने भवानी शो रूम को नोटिस जारी कर सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी, जिसमें प्रस्तुत साक्ष्यों और पक्षकारों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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